मेदिनीनगर (पलामू)।
राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर चियांकी स्थित निर्माणाधीन फ्लाईओवर के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित विवाद की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार वन विभाग के नाका से चियांकी सरकारी विद्यालय तक लगभग 500 मीटर के दायरे में यह निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान शांति, सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखना है।
आदेश के तहत संबंधित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के लाठी, डंडा या अन्य हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ, भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट, ऑडियो अथवा वीडियो प्रसारित करने वालों के विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।
हालांकि, एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाएं, स्कूली वाहन, शव यात्रा और विवाह समारोहों को इस निषेधाज्ञा से छूट प्रदान की गई है।
प्रशासन के अनुसार यह आदेश 9 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।






