मेदिनीनगर/ पलामू।
पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने दुष्कर्म और जानलेवा हमला मामले में दोषी पाए गए आरोपी संतोष कुमार सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।यह मामला चैनपुर थाना कांड संख्या 32/2003 से संबंधित है।
मामले में चैनपुर थाना क्षेत्र के कश्यप मोहल्ला निवासी इंद्रदेव प्रसाद सोनी द्वारा संतोष कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की थी।अभियोजन के अनुसार, 21 मार्च 2003 को पीड़िता गांव के निकट नदी किनारे गई थी। लौटने के दौरान आरोपी ने उसे जबरन पकड़ लिया और एक घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
पीड़िता के सिर पर चोट लगी तथा उसके दांत भी टूट गए। घटना के बाद आरोपी उसे घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गया था।मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अदालत ने संतोष कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अभय पांडे ने अदालत में पक्ष रखा।






