होम  झारखंड पलामू प्रमंडल शिक्षा धर्म जीवन शैली स्वास्थ्य

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में अब पुलिस सत्यापित कर्मी ही वसूलेंगे टैक्स, नियम उल्लंघन पर सैरात रद्द

On: December 18, 2025 9:02 AM
Follow Us:

मेदिनीनगर ।

मेदिनीनगर नगर निगम अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर पुलिस द्वारा सत्यापित निगम कर्मी ही टैक्स वसूलेंगे । प्रभारी नगर आयुक्त के निर्देश के बाद सहायक नगर आयुक्त प्रमोद उरांव, लेखा पदाधिकरी धमेंद्र कुमार, नोडल पदाधिकारी सतीश कुमार, ट्रैफिक प्रभारी सत्येंद्र दुबे सहित निगम के अन्य कर्मियों ने निगम सभागार में पार्किंग से संबंधित अनेक दिशा निर्देश दिया।

सभी संवेदक को 7 दिनों के अन्दर पार्किंग से संबंधित शोकॉज का जवाब देना है। चलते हुए वाहन, ट्रक पिकअप, ऑटो इत्यादि से वसूली नहीं करना है। पार्किंग स्थल प्रसिद्ध काटने हेतु नगर निगम से रसीद प्राप्त करना अनिवार्य है। रसीद का क्रमांक संख्या थाना को भी दिया जाएगा इसके अतिरिक्त अन्य रसीद से वसूली अवैध माना जाएगा। पार्किंग स्थल पर निर्धारित शुल्क का बोर्ड एवं पार्किंग का बोर्ड लगाना अनिवार्य है। निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त वसूली के शिकायत पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी एवं सैरात रद्द कर दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।

नगर निगम क्षेत्र में यदि एक ही स्थल पर रसीद काटा गया है तो पूरे दिन के लिए मान्य होगा एवं किसी भी अन्य स्थलों पर रशीद नहीं काटा जाएगा। सभी सैरात धारक अपने कर्मियों को आईडी कार्ड देना सुनिश्चित करेंगे। 25 दिसंबर तक किसी भी सैरात धारक द्वारा वाहनों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। निगम ने सभी सैरात को उपरोक्त बिंदुओं का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पालन न करने की स्थिति में सैरात रद्द कर दिया जाएगा ।

ipnnews14@gmail.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment